नाबालिक से छेडखानी व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को थाना कपकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दिनांक 04.07.2025 को मुकदमा वादी द्वारा थाना कपकोट मे आकर तहरीर दी की दिनांक 03/07/2025 को उसकी नाबालिग पुत्री को भूपाल सिह कपकोटी व एक अन्य अज्ञात द्वारा अपहरण कर उसके साथ गंभीर अपराध कारित करने व जान से मारने की धमकी दी गई है तहरीर के आधार पर *थाना कपकोट में मु0FIR N0 28/2025 U/S 74/75/75/137(2)/351(2) BNS , 7/8 /11/12 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत* कर विवेचना प्रारम्भ की गई *घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर के द्वारा अभियोग के सफल निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये* दौराने विवेचना विवेचक के द्वारा दिनांक 5/07/25 को *पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व धारा 164 BNNS में बयान अंकित करवाये गये* जिसके आधार पर *अभियोग में धारा 376/511 IPC व 9(N)/10 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर* उसी दिन दिनांक 05/07/25 को *अभियुक्त भूपाल सिह कपकोटी पुत्र नारायण सिह निवासी कपकोट उम्र 58 वर्ष को 74/75/75/137(2)/351(2) BNS व 376/511IPC व 7/8 /9(N)/10/11/12 पोक्सो एक्ट में कपकोट से गिरफ्तार किया गया* अभियुक्त को मा0 न्यायालय बागेश्वर के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया |
*नाम पता गिरफ्तारी अभियुक्त-*
भूपाल सिह कपकोटी पुत्र नारायण सिह निवासी कपकोट उम्र 58 वर्ष।
मीडिया सैल
पुलिस कार्यालय
जनपद बागेश्वर





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