Home » उत्तराखंड » बागेश्वर न्यूज़ » चुनाव में 200 मीटर तक जुलूस, नारेबाजी और हथियारों पर सख्त रोक

चुनाव में 200 मीटर तक जुलूस, नारेबाजी और हथियारों पर सख्त रोक

Spread the love

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास खंड कपकोट गरुड़ , बागेश्वर, में 14 अगस्त 2025 को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए परगना मजिस्ट्रेट ने धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, हिंसा या अव्यवस्था को रोकना और जनसुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

 

आदेश के अनुसार मतदान और मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति या समूह को हथियार लेकर आने, किसी प्रकार का जुलूस निकालने, नारेबाजी करने, पटाखे फोड़ने, आतिशबाजी करने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने या भीड़ एकत्र करने की पूरी तरह मनाही रहेगी। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन और मतदाताओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जैसे मतदाताओं को उकसाना, हिंसा भड़काना या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना। मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर पुलिस बल, होमगार्ड और प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके।

 

निर्वाचन आचार संहिता और उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत, चुनाव के दौरान शराब, नशीले पदार्थ, हथियार या किसी भी प्रकार की अवैध वस्तु का प्रयोग या वितरण सख्त वर्जित रहेगा। इसके अलावा, मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर शांति बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक ये नियम लागू रहेंगे और उनका उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।

 

परगना मजिस्ट्रेट गरुड़ ने आम जनता और सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी और शांति के साथ हिस्सा लें। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रत्याशी या समर्थक मतगणना और परिणाम घोषणा के समय किसी भी प्रकार का विजय जुलूस या जश्न का आयोजन न करे, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन का मानना है कि जनता का सहयोग ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी है।

 

चुनाव के इस महत्वपूर्ण चरण में, प्रशासन का पूरा फोकस मतदाताओं के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण तैयार करने पर है। सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रतिबंधात्मक आदेश और सतर्क निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 14 अगस्त का मतदान और परिणाम प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mera Hak News हिंदी के साथ रहें अपडेट

सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डेली न्यूजलेटर और पाइए खबरें आपके इनबॉक्स में

और खबरें

Our Visitor

0 3 3 5 2 5
Users Today : 8
Users Yesterday : 10
Users Last 7 days : 247

Rashifal