रिपोर्ट भगवत नेगी मेरा हक न्यूज
आज हम आपको उत्तराखंड सरकार की एक अहम अधिसूचना की जानकारी दे रहे हैं, जो राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए खास महत्व रखती है।
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार प्रदेशभर के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय उपक्रमों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवाचौथ पर्व के अवसर पर 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
इस अधिसूचना को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष उत्तराखंड की सभी महिला सरकारी कर्मचारी करवाचौथ के दिन अवकाश का लाभ उठा सकेंगी।
सरकार का यह निर्णय महिलाओं के पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। करवाचौथ पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए उपवास रखकर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं और रात को चाँद देखकर अपना व्रत खोलती हैं।
राज्य सरकार द्वारा इस अवकाश की घोषणा से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई महिला कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया सराहनीय कदम है।
अधिसूचना के अनुसार इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य के उच्च न्यायालय नैनीताल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है ताकि इसका अनुपालन समय पर सुनिश्चित किया जा सके।
इसके साथ ही शासन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि इस अधिसूचना की जानकारी समाचार पत्रों और जनमाध्यमों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाए।
राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल महिला कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को भी सशक्त करेगा।
तो यह थी उत्तराखंड सरकार की नई अधिसूचना से जुड़ी बड़ी खबर — अब करवाचौथ के दिन महिला कर्मचारियों को मिलेगा सार्वजनिक अवकाश।
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