मोबाइल लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, फरार मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा
रिपोर्ट भगवत नेगी मेरा हक न्यूज
मेरा हक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बागेश्वर में धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां लंबे समय से फरार चल रहा एक शातिर अभियुक्त आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मामला उस समय सामने आया जब एक महिला ने कोतवाली बागेश्वर में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फाइनेंस कंपनी से मोबाइल फोन लोन ले लिया।
शिकायत के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में एफआईआर संख्या 41/24 के तहत धारा 420 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जांच आगे बढ़ी तो मामले में कूटरचना और जालसाजी के साक्ष्य सामने आए, जिसके बाद धारा 467, 468, 471 और 34 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा के दौरान फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस और टेक्निकल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया।
कार्रवाई के दौरान अभियुक्त रविन्द्र ढाका पुत्र राजेंद्र कुमार, निवासी बागपत, उत्तर प्रदेश, उम्र लगभग 40 वर्ष को 27 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वह इस गिरोह का मुख्य सदस्य था। इससे पहले इस मामले में दो अन्य शातिर अभियुक्त जौनी पुत्र बलवंत सिंह और अंकित पुत्र कृष्णपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक मनोहर चन्द, कांस्टेबल इमरान साइबर सेल, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह बगड़वाल और महिला कांस्टेबल नन्दी शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आधार और पैन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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