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गरुड़ गंगा में २२ करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक

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गरुड़ गंगा में २२ करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक

रिपोर्ट – हरीश जोशी

गरुड़ ( बागेश्वर) निवासी दिनेश चंद्र सिंह द्वारा दाखिल जन हित याचिका जिसमे याचना की गयी है कि गरुड़ में २२ करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक लगायी जाय.

 

बागेश्वर जिले ग्राम पाये तहसील गरुड़ में शासनादेश दिनांक ७ जून २०२४ के द्वारा २२ करोड़ रुपये से बन रहे बहुमाजिला पार्किंग निर्माण करने का निर्णय लिया परंतु कार पार्किंग को नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा है जिस से ना केवल नदी के प्रवाह को रोकने का खतरा बना हुआ है बल्कि भारी बरसात के दिनों के बाढ़ आपदा का खतरा बना है.

 

 

कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ द्वारा शासनादेश दिनांक ७ जून २०२४ का उलंघन कर गोलू मार्केट में गंगा के किनारे गरुड़ गंगा में बहुमंजिला पार्किंग का आर्य प्रारंभ कर दिए जाने पर इस निर्माण पर रोक लगाने हेतु जन हित याचिका हाई कोर्ट नैनीताल में दाखिल की गयी है

 

मुख्य न्यायाधीश जी नागेद्र व न्याय मूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ ने आज कारपार्किंग के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है .

 

 

 

गरुड़ में २२ करोड़ रुपये से बन रहे उपरोक्त बहुमाजिला पार्किंग निर्माण पर गरुड़ सिविल सोसाइटी की माँग की थी कि इस निर्माण को प्रारंभ करने से पहले शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक ७ जून २०२४ की सभी शर्तों का पालन हो

 

 

 

शासनादेश के अनुसार इस पार्किंग को ग्राम पाये में बनना है ना कि गरुड़ मार्केट/ गरुड़ गंगा/नगर पंचायत में नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा है .

 

पार्किंग का निर्माण गरुड़ गंगा में एन जी टी के निर्देशों का उलंघन कर भारी भरकम जेसीबी व पोलैंड मशीनों को गरुड़ गंगा में उतारा गया और बीच नदी में पाँच मंजिला कार पार्किंग जिसकी उचाई 15 मीटर है और 96 मीटर लंबी 19 मीटर पार्किंग बनायी जा रही है . इस निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध आगे बढ़ने दिया जाएगा तो नदी में २२ करोड़ रुपये गरुड़ गंगा में बह कर बर्बाद हो जायेंगे.

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