साइबर ठगी के ₹2.30 लाख अपने खाते में मंगाकर निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार, बागेश्वर पुलिस को मिली सफलता
Report- Vaishnavi
📌 कोतवाली पुलिस ने 6 नवंबर को हल्द्वानी से जुड़े आरोपी को किया गिरफ्तार, BNS और IT एक्ट के तहत दर्ज था मुकदमा
बागेश्वर। साइबर धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹2,30,000 की साइबर ठगी से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि अपने बैंक खाते में मंगाने और उसे आहरित करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त ₹2,30,000 की धनराशि एक बैंक खाते में प्राप्त कर निकाले जाने की सूचना कोतवाली बागेश्वर को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा (IPS) ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में मुकदमा अपराध संख्या 75/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई।
निरीक्षक रजत कसाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 नवंबर 2026 को आरोपी लोकेश सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
लोकेश सिंह बिष्ट पुत्र महेंद्र सिंह बिष्ट, निवासी दीप सीएससी सेंटर के निकट, तहसील रोड, बागेश्वर (वर्तमान निवासी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल)।
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बागेश्वर पुलिस की यह कार्रवाई ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जारी प्रयासों का हिस्सा है।





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