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31 जुलाई को लागू होगी धारा 163, वोटिंग वाले दिन सख्ती से रहेगा कानून का पहरा

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31 जुलाई को लागू होगी धारा 163, वोटिंग वाले दिन सख्ती से रहेगा कानून का पहरा

रिपोर्ट भगवत नेगी मेरा हक न्यूज
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। 31 जुलाई को मतगणना की प्रक्रिया सुबह से शुरू होकर परिणाम घोषित होने तक चलेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए परगना मजिस्ट्रेट गरुड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और यह आदेश न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना लागू रहेगा।

आदेश के मुताबिक मतगणना स्थल विकासखंड गरुड़ परिसर तथा उसके 200 मीटर के दायरे में विशेष शांति और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। मतगणना के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैल सके, इसके लिए पांच मुख्य बिंदुओं पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल के 200 मीटर दायरे में आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी, डंडा, रॉड, रिवॉल्वर, चाकू, कुल्हाड़ी, बेंत या अन्य किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं घूम सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में हो, या फिर उत्तेजक भाषण देने वाला हो, उसे इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

दूसरा, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, भाषणबाजी, प्रदर्शन, जुलूस, धरना या जनसभा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शांति व्यवस्था को किसी भी हाल में भंग नहीं किया जा सकता। तीसरा, कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल के आसपास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

चौथे बिंदु के तहत, किसी भी प्रकार के दो पहिया या चार पहिया वाहन को बिना अनुमति के मतगणना स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि कोई व्यक्ति वाहन के माध्यम से मतगणना स्थल की तरफ न जाए, इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल भी विशेष रूप से प्रभावी रहेगा।

पांचवां और अंतिम बिंदु यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के मतगणना स्थल के आसपास कोई भी कार्यक्रम या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक।

यह आदेश 31 जुलाई 2025 को मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इसकी उल्लंघना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

परगना मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को भेज दी गई है, जिसमें थाना प्रभारी गरुड़, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार गरुड़ सहित सभी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ शामिल हैं।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और मतगणना के दिन शांति बनाए रखें ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा सके।

मेरा हक न्यूज़ से भगवत नेगी की रिपोर्ट।

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