बागेश्वर में छात्रसंघ चुनाव को लेकर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, जुलूस और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
Report- Vaishnavi
बागेश्वर। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर में छात्रसंघ निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी कर 29 सितंबर को निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से समाप्त होने तक परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
प्रशासन के अनुसार, चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से अशांति उत्पन्न किए जाने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निषेधाज्ञा के तहत निर्धारित क्षेत्र में जुलूस निकालने, भाषण देने और उत्तेजनात्मक नारे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के अनावश्यक रूप से एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों और चुनाव में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
आदेश के अनुसार परिसर के आसपास अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडे, चाकू, हॉकी, खुखरी, पटाखे, बम और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक रहेगी। हिंसा या डराने-धमकाने के उद्देश्य से हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, अधिकृत व्यक्तियों और धार्मिक चिह्नों के रूप में कृपाण धारण करने वालों को नियमानुसार छूट दी गई है।
परगना मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध होगा।





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